नई दिल्ली, 8 अक्टूबर – सरकार ने सभी गैर‑अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय लिया। इस नियम में ब्रांडेड, जेनेरिक, घरेलू, आयातित, पेटेंट और गैर‑पेटेंट दवाएँ शामिल हैं। सरकार का अनुमान है कि इससे कुछ दवाओं के MRP में 70 प्रतिशत तक कटौती हो सकती है, जिससे सालाना लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत होगी।