दक्षिण रेलवे ने 6 अक्टूबर 2026 के निर्देश में कहा कि ट्रेन में तेज आवाज में फोन पर बात करना या स्पीकर पर गाने/वीडियो चलाना यात्रियों के आराम में बाधा डालता है। यात्रियों को ईयरफोन इस्तेमाल करने और धीमी आवाज में बात करने की सलाह दी गई। उल्लंघन पर 1,000 रुपये तक जुर्माना और छह महीने तक जेल हो सकती है।