भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपये से जुड़े डेरिवेटिव्स पर नई पाबंदियां लगाई हैं। अधिकृत डीलरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के लिए बिना हेजिंग वाले विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन की सीमा दस करोड़ डॉलर से घटाकर 50 लाख डॉलर कर दी गई है। नए निर्देशों के तहत, अधिकृत डीलरों को उन विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंधों को दोबारा बुक करने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें रद्द कर दिया गया था।